Marriage Certificate- शादी के कितने साल बाद बना सकते हैं मैरिज सर्टिफिकेट
- byJitendra
- 19 Jun, 2025

By Jitendra Jangid- दोस्तो शादी इंसान के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एके हैं, जिसमें दो अंजान व्यक्ति एक दूसरे के साथ जीवनभर रहने की कसमें खाते हैं, यह सिर्फ़ दो व्यक्तियों का मिलन ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बंधन भी है जिसे कानूनी, सामाजिक और भावनात्मक रूप से मान्यता प्राप्त है। कई लोग एक समान रूप से महत्वपूर्ण कानूनी पहलू को अनदेखा कर देते हैं - विवाह प्रमाणपत्र, आज हम इस लेख के माध्यम से आपको इसके बारे में बताएंगे और आप इसे कैसे बनवा सकते हैं इस बारे में बताएंगे-

विवाह प्रमाणपत्र क्या है?
विवाह प्रमाणपत्र सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो कानूनी रूप से साबित करता है कि जोड़ा विवाहित है। यह कानूनी, सामाजिक और वित्तीय उद्देश्यों के लिए एक ज़रूरी रिकॉर्ड के रूप में काम करता है ।
आपको कब आवेदन करना चाहिए?
भारत में, विवाह के दौरान पालन किए जाने वाले धार्मिक रीति-रिवाजों की परवाह किए बिना, जोड़े को अपनी शादी के 30 दिनों के भीतर विवाह प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना चाहिए।
यदि आप इस समय सीमा से चूक जाते हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन विलंब शुल्क लिया जाएगा।

यदि आपकी शादी को 5 साल से अधिक समय बीत चुका है, तो आपको आवेदन करने से पहले जिला रजिस्ट्रार से विशेष अनुमति लेनी होगी।
आवेदन कहाँ करें?
शहरी क्षेत्र: अपने स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएँ।
ग्रामीण क्षेत्र: अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएँ।
वैकल्पिक रूप से, कई राज्य आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प भी देते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:
पति और पत्नी दोनों के जन्म प्रमाणपत्र
दोनों पति-पत्नी के आधार कार्ड
पति और पत्नी दोनों की चार पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
दो शादी की तस्वीरें (समारोह के दौरान जोड़े की)
पता प्रमाण (उपयोगिता बिल, राशन कार्ड, आदि)
दो गवाह (वैध आईडी प्रमाण के साथ)
देरी न करें - एक वैध प्रमाणपत्र के साथ कानूनी रूप से अपनी शादी को सुरक्षित करें!